शिकायत नीति
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श्री अमल गर्ग, आईआरएस, सीवीओ
फ़ोन: +91-11-24651094
ई-मेल: cvoaai[at]aai[dot]aero
शिकायत नीति
- शिकायत केवल इग्रुआ कार्मिकों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है जिन पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, इग्रुआ का अधिकार क्षेत्र है। सतर्कता विभाग इग्रुआ का अन्य सरकारी विभागों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, कृपया इन संगठनों के कार्मिकों के खिलाफ मुख्य सतर्कता अधिकारी, इग्रुआ को शिकायत दर्ज न करें।
- सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, अनाम/छद्मनाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, शिकायत में शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होने चाहिए। कोई भी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का नाम और पता नहीं होता, वह अनाम शिकायत होती है। एक छद्मनाम वाली शिकायत वह है जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण नहीं होता है या अहस्ताक्षरित होता है या बाद में शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है कि यह उनके द्वारा किया गया है। सतर्कता विभाग अनाम और छद्मनाम दोनों तरह की शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
- शिकायतकर्ता वैध कारणों से चाहता है कि शिकायत पर कार्रवाई करते समय उसकी पहचान छिपाई जाए। शिकायत, सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को संबोधित की जा सकती है एवं लिफाफे पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए।
- शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी, इग्रुआ को संबोधित की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर आम तौर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।
- शिकायतें विनिर्दिष्ट होनी चाहिए एवं उनमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य एवं संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या व्यापक सामान्य आरोप शामिल नहीं होने चाहिए।
- केवल उन्हीं शिकायतों की जांच की जाएगी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, इग्रुआ के अधिकार क्षेत्र में इग्रुआ के कार्मिकों के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अन्य शिकायतें या तो दर्ज की जाएंगी या आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी मामले में अनावश्यक पत्राचार पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों की जांच की जाए और तार्किक निष्कर्ष तक कार्रवाई की जाए।
इग्रुआ के कर्मचारियों से संबंधित किसी भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत को निम्नलिखित मोड के माध्यम से इग्रुआ के सतर्कता विभाग को सूचित किया जा सकता है :
मुख्य सतर्कता अधिकारी, इग्रुआ
कमरा नंबर 269,
सी-ब्लॉक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110003
फ़ोन:91-11-24651094
या ई-मेल पर लिखें : cvoaai[at]aai[dot]aero
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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि:08-08-2023 07:12 AM